हिमाचल प्रदेश में आया H3N2 का पहला मामला सामने, बच्ची में पाया गया वायरस

शिमला। देश में एक बार फिर से जहां कोरोना ने रफ्तार पकड़ली है वहीं हिमाचल प्रदेश में H3N2 का पहला मामला सामने आया। अधिकारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल की ढाई महीने की बच्ची में एच3एन2 की पुष्टि हुई है। बच्ची का इलाज टांडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कांगड़ा के सीएमओ डॉ. सुशील शर्मा ने कहा कि एच3एन2 वायरस का पहला मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पाया गया। 10 सप्ताह की बच्ची का टेस्ट पॉजिटिव आया, जबकि उसे खांसी, जुकाम और बुखार के इलाज के लिए शनिवार को टांडा मेडिकल कॉलेज लाया गया था।
बता दें कि मौसमी इन्फ्लूएंजा एक तीव्र श्वसन पथ का संक्रमण है जो 4 अलग-अलग प्रकारों- इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी के कारण होता है जो ऑर्थोमेक्सोविरिडे परिवार से संबंधित है। इन प्रकारों में इन्फ्लुएंजा ए मनुष्यों के लिए सबसे आम रोगज़नक़ है। विश्व स्तर पर, इन्फ्लूएंजा के मामले आमतौर पर वर्ष के कुछ महीनों के दौरान बढ़ते देखे जाते हैं। भारत में आमतौर पर मौसमी इन्फ्लूएंजा के दो शिखर देखे जाते हैं: एक जनवरी से मार्च तक और दूसरा मानसून के बाद के मौसम में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, मौसमी इन्फ्लूएंजा से पैदा होने वाले मामलों में मार्च के अंत से कमी आने की उम्मीद है। ज्यादातर मामलों में, खांसी और सर्दी, शरीर में दर्द और बुखार आदि के लक्षणों के साथ रोग स्वयं-सीमित होता है और आमतौर पर एक या एक सप्ताह के भीतर ठीक हो जाता है।
हालांकि, संभावित रूप से उच्च जोखिम वाले समूह जैसे कि शिशु, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और सह-रुग्णता वाले लोगों में या पहले से बिमार लोगों में बीमारियां घेर सकती है। जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता होती है। खांसी और छींक के कार्य से उत्पन्न बड़ी बूंदों के माध्यम से रोग संचरण ज्यादातर व्यक्ति-से-व्यक्ति तक हवाई होता है। संचरण के अन्य तरीकों में दूषित वस्तु या सतह (फोमाइट ट्रांसमिशन) को छूकर अप्रत्यक्ष संपर्क, और हैंडशेकिंग सहित निकट संपर्क शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओसेल्टामिविर को संक्रमण के इलाज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुझाई गई दवा के रूप में निर्धारित किया है। “दवा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से मुफ्त में उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने व्यापक पहुंच और उपलब्धता के लिए फरवरी 2017 में दवा और कॉस्मेटिक अधिनियम की अनुसूची एच 1 के तहत ओसेल्टामिविर की बिक्री की अनुमति दी है।


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