यूपी हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद की साबरमती जेल में चिकन पार्टी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। साबरमती सेंट्रल जेल में अतीक अहमद को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, जेल में एक आईपीएस अधिकारी ने अतीक अहमद को मोबाइल फोन सहित वीआईपी सुविधाएं प्रदान की हैं। बदले में अधिकारी ने रुपये दिए। जेल के एक पुलिसकर्मी द्वारा सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई समेत कई जगहों पर 20 लाख की किस्त का आरोप लगाते हुए याचिका लिखित में दी गई है। इतना ही नहीं याचिका में यह भी जिक्र है कि उमेश पाल की हत्या से एक दिन पहले एक आईपीएस अधिकारी ने जेल में अतीक अहमद के साथ चिकन पार्टी की थी. इस एप्लिकेशन के संबंध में एडीजीपी डॉ. के एल एन राव से टेलीफोन पर संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई।

पांच बार विधायक और उत्तर प्रदेश से एक बार सांसद रहे हिस्ट्रीशीटर अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली जेल से अहमदाबाद सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया था। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अतीक अहमद को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने वाली बैरक में रखा जाए. बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को हिस्ट्रीशीटर अतीक अहमद के बेटे सहित उसके साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से खुलासा हुआ है कि अतीक ने जेल में रहते हुए व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार और शार्पशूटरों के साथ उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी. 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी हो तो कई सवाल खड़े होते हैं कि अतीक अहमद ने उमेश की हत्या की सुपारी व्हाट्सएप के जरिए अपने साथियों को कैसे सौंपी. इस साक्ष्य के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि जेल के कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से हत्या की पूरी साजिश रची गई है. वहीं जेल के एक पुलिसकर्मी ने सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, गुजरात और उत्तर प्रदेश के सीएम को लिखित रूप से सूचित किया है कि उमेश पाल की हत्या के दिन ही जेल में एक आईपीएस अधिकारी ने अतीक अहमद के साथ मुर्गे की पार्टी की थी. पुलिसकर्मी ने आवेदन में यहां तक ​​लिखा है कि अगर उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो अगर आईपीएस अधिकारी की लोकेशन का पता चला तो दूध दूध और पानी पानी हो जाएगा। जेल में बंद इस आईपीएस अधिकारी अतीक अहमद को वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 1000 रु. 20 लाख की किश्त लेने की बात भी पुलिस के बिस्तर में बताई जा रही है।
सुप्रीम के स्पष्ट नं के बावजूद परिवार जेल में मिलता है
साबरमती जेल में स्थानांतरित करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई कड़ी शर्तों के बीच, अतीक को सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना जेल में भी किसी से मिलने की अनुमति देने पर स्पष्ट प्रतिबंध था। हालांकि, यह भी पता चला है कि उनके यहां तबादले के बाद से उनके परिवार के सदस्य नियमित रूप से अतीक से मिलने आते रहे हैं।


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