विरोध करने के अधिकार की गारंटी भारत के संविधान द्वारा दी गई :फैयाज अहमद शबनम

ट्रेड यूनियन नेता और कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति जम्मू-कश्मीर (ईजेएसी) के अध्यक्ष फैयाज अहमद शबनम ने आज कहा कि विरोध करने के अधिकार की गारंटी भारत के संविधान द्वारा दी गई है।शबनम ने एक बयान में कर्मचारियों को प्रदर्शन और हड़ताल से रोकने के प्रशासन के आदेश पर गहरी चिंता व्यक्त की.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक लोकतांत्रिक देश में, सरकारी कर्मचारियों को “किसी भी प्रकार के अन्याय या भेदभाव के खिलाफ” विरोध करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा, “जब उनकी जायज मांगें पूरी नहीं होतीं तो संविधान के मुताबिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही उनका आखिरी विकल्प बन जाता है।”

शबनम ने सरकार से उक्त आदेश पर पुनर्विचार करने और रद्द करने का आग्रह किया, जो उन्होंने कहा, सरकारी कर्मचारियों को भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत अपने वैध अधिकारों के लिए आयोजित किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचेगी जिससे उसके कर्मचारी नाराज हों।


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