शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने हेतु अधिसूचना

तेलंगाना : शराब की दुकान का लाइसेंस तेलंगाना सरकार ने नई शराब की दुकान के लाइसेंस जारी करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। उत्पाद विभाग ने बुधवार को राज्य भर में 2,620 शराब दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी। मौजूदा लाइसेंस इस साल 30 नवंबर को समाप्त हो जाएंगे। नए जारी किए गए लाइसेंस 1 दिसंबर से लागू होंगे। शराब दुकानों के लाइसेंस इस बार पुरानी व्यवस्था से ही जारी होंगे। सरकार ने आवेदन शुल्क और लाइसेंस में कोई बदलाव नहीं किया है. इस बार भी नए लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 2 लाख रुपये तय किया गया है. शराब के लाइसेंस जारी करने के लिए उत्पाद विभाग गुरुवार से जिलेवार अधिसूचना जारी करेगा. इस महीने की 4 से 18 तारीख तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे. इस महीने की 21 तारीख को राज्य भर में 2,620 शराब की दुकानों को ड्रॉ के माध्यम से लाइसेंस आवंटित किया जाएगा। सरकार ने गौडाकुलों को शराब की दुकानों में 15 फीसदी आरक्षण आवंटित कर दिया है. इसके अलावा अनुसूचित जाति को 10 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। मालूम हो कि पिछले साल सरकार ने संबंधित जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था. इस वर्ष नए लाइसेंस जारी करने में भी आरक्षण आवंटित किया गया है। गीताकर्मियों के लिए 363, दलितों के लिए 262 और आदिवासियों के लिए 131 सहित कुल 756 शराब की दुकानें आरक्षण के नाम पर आवंटित की जाएंगी। शेष 1864 शराब दुकानों को सामान्य श्रेणी के तहत लाइसेंस जारी किये जायेंगे. जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी और लॉटरी के माध्यम से शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा।


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