महिला सिपाही के साथ हुई दरिंदगी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई

प्रयागराज | अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही के साथ हुई दरिंदगी के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। उक्त मामले में यूपी सरकार और रेलवे की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। एसपी रेलवे, लखनऊ पूजा यादव हाईकोर्ट में उपस्थित हुईं और मामले में अब तक हुई जांच तथा कार्यवाही के बारे में कोर्ट को जानकारी दी। बहस के दौरान कोर्ट को उक्त अधिकारी ने महिला सिपाही की हालत के बारे में बताया कि उसकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है और उसका बयान भी अभी तक दर्ज नहीं हो सका है। इसके अलावा कोर्ट को यह भी बताया गया कि आरोपियों की शिनाख्त करने का प्रयास चल रहा है।
इसके अलावा घटना की जांच और वर्कआउट के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। जीआरपी ऑफिसर और यूपी सरकार के जवाब पर कोर्ट ने संतुष्टि जताई। इसके साथ ही यूपी सरकार को मामले की जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि वर्तमान मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक छुट्टी के दिन रविवार को रात 8 बजे सुनवाई की। मौजूदा याचिका अधिवक्ता राम कौशिक द्वारा पत्र याचिका के माध्यम से दाखिल की गई है।
याचिका में पीड़िता के साथ हुई दुर्दांत घटना और गंभीर चोटों का विवरण देने के साथ ही सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई गई है। तथ्यों के अनुसार महिला सिपाही की ड्यूटी अयोध्या के सावन मेले में लगी हुई थी। मनकापुर से अयोध्या रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में वारदात को अंजाम दिया गया है। रेलवे अधिकारी महिलाओं के मौलिक अधिकारों से जुड़े विभिन्न सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू करने में विफल रहे हैं। वर्तमान घटना भारतीय रेलवे के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को दर्शाती है। मालूम हो कि 30 अगस्त को आधी रात में सरयू एक्सप्रेस के अंदर ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही के साथ कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया। 31 अगस्त की सुबह 4 बजे अयोध्या जंक्शन पर कुछ यात्रियों ने महिला को बर्थ के नीचे गंभीर हालत में देखा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया। महिला की हालत नाजुक होने के कारण उसे लखनऊ के केजीएमयू में रेफर किया गया है। मौजूदा मामले की अगली सुनवाई आगामी 13 सितंबर को सुनिश्चित की गई है।


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