तेलंगाना के मुख्य सचिव को झटका, हाईकोर्ट ने आंध्र भेजा

हैदराबाद (आईएएनएस)| तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को एक बड़ा झटका देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तेलंगाना कैडर के लिए उनका आवंटन रद्द कर दिया। अदालत ने 2016 में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को तेलंगाना में आवंटित करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति सुरपल्ली नंदा की खंडपीठ ने कैट के आदेश को निलंबित करने की मांग करने वाले कार्मिक प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।
कैट की हैदराबाद पीठ ने 29 मार्च, 2016 को सोमेश कुमार को तेलंगाना आवंटित करने का आदेश पारित किया था।
सोमेश कुमार के वकील ने अदालत से आदेश को स्थगित रखने का अनुरोध किया है, ताकि अपील दायर की जा सके।
हाईकोर्ट ने जुलाई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया।
2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दो अलग-अलग राज्यों में संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद केंद्र सरकार ने अविभाजित राज्य में काम कर रहे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आंध्र प्रदेश के शेष राज्य और नव निर्मित तेलंगाना राज्य में फिर से आवंटित किया था। इस प्रक्रिया में सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश आवंटित किया गया था।
हालांकि सोमेश कुमार ने कैट का दरवाजा खटखटाया था और आंध्र प्रदेश कैडर को अपने आवंटन पर रोक लगाने का आदेश हासिल किया था। तब से वह तेलंगाना में बने रहे और 2019 में मुख्य सचिव बने।
सोमेश कुमार उन 16 नौकरशाहों में से एक थे, जिन्होंने कैट से आदेश प्राप्त किया और तेलंगाना में सेवा करना जारी रखा।
डीओपीटी ने कैट, हैदराबाद शाखा के स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।


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