Business : शेयर बाजार के निवेशक सावधान, 31 दिसंबर से पहले ये जरूरी काम निपटा लें वरना फंस जाएगा आपका पैसा

शेयर बाजार (Share Bazar) में निवेश करते हैं? अगर हां तो आपके लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अभी तक अपने डीमैट अकाउंट (Demat Account) में नॉमिनी को नहीं जोड़ा है तो परेशानी खड़ी हो सकती है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के लिए आदेश दिया है। निवेशकों को यह काम 31 दिसंबर 2023 तक कर लेना है। बता दें, म्युचुअल फंड निवेशकों को भी 31 दिसंबर तक अपने अकाउंट से नॉमिनी जोड़ना है। आइए जानते हैं कि नॉमिनी नहीं जोड़ने पर क्या समस्या हो सकती है?

नॉमिनी नहीं जोड़ने पर क्या होगा?
अगर तय समय सीमा के बीच शेयर बाजार के निवेशक अपने अकाउंट से नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो सेबी उनका अकाउंट फ्री कर सकती है। इसका मतलब है कि निवेशक ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह म्युचुअल फंड के निवेशक अगर नॉमिनी नहीं जोड़ते अपना फंड शायद ना निकाल पाएं। बता दें, जिस किसी ने नॉमिनी जोड़ दिया है वो दोबारा इस प्रक्रिया को ना करें।
क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया
किसी भी अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने का फायदा आपतकालीन स्थिति में मिलता है। अकाउंट होल्डर्स की डेथ होने पर नॉमिनी को अकाउंट का पैसा या शेयर ट्रांसफर कर दिया जाता है। बता दें, सेबी इससे पहले नॉमिनी जोड़ने की तारीख में इजाफा किया गया था।
निवेशक अपने ब्रोकरेज अकाउंट के जरिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर नॉमिनी जोड़ सकते हैं। सभी प्रक्रिया को पूरा करने में 15 मिनट का समय लगेगा। बता दें, कोई भी व्यक्ति 3 नॉमिनी जोड़ सकते हैं।