रेवेन्यू विभाग ने कार्रवाई के लिए कलेक्टर को लिखा लेटर

जयपुर। राजस्व विभाग से जारी एक फर्जी आदेश से हड़कंप मच गया है. सिवायचक की करीब 5.75 हेक्टेयर जमीन जो अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) के नाम दर्ज थी, उसे 9 लोगों के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। फर्जी आदेश सामने आने के बाद राजस्व विभाग ने अजमेर कलेक्टर को पत्र लिखकर इस जमीन से जुड़ी किसी भी फाइल पर आगे की कार्रवाई रोकने और मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं. इसके बाद अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
मामला अजमेर तहसील के हाथीखेड़ा गांव का है, जहां खसरा नंबर 2193-94 और 2197-98 के तहत अलग-अलग रकबे की कुल 5.75 हेक्टेयर जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम पर दर्ज है. यह भूमि पहले सिवायचक थी। यह जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र (अधिकार क्षेत्र) में शामिल होने के बाद हाथीखेड़ा गांव में स्थानांतरित कर दी गई थी, लेकिन आरोपी अनिल कुमार साहू और रोहिताश ने इस जमीन को 7 लोगों (नौरतमल पुत्र दूदा जाति भांबी, चुना पुत्र बालू जाति भांबी,) के नाम कर दिया। बीरमा पुत्र माला जाति भांबी, चंद्र पुत्र बालू जाति भांबी, रामकिशन पुत्र मोती जाति भांबी, मोती पुत्र घासी जाति भांबी, लक्ष्मण पुत्र दल्ला जाति भांबी) के नाम दर्ज करने के फर्जी आदेश बनाकर जारी किए गए।


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