
श्रीगंगानगर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करणपुर विधानसभा स्थगित चुनाव 2023 में निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत कारागृहों के निरूद्ध व्यक्तियों को मतदान सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देशानुसार निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 21 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार राज्य के लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उन व्यक्तियों को जिनका नाम निर्वाचक नामावलियों में विद्यमान है और जो निवारक निरोध के अध्यधीन बंदी है, डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के हकदार है।

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