छवि रंजन ने जमीन फर्जीवाड़े में रिमांड लेने का किया अनुरोध

झारखण्ड | चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़े में चार्जशीटेड रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने मामले में रिमांड पर लेने का अनुरोध कोर्ट से किया है. वर्तमान में छवि रंजन बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े में रिमांड पर है. वह इस मामले में चार मई से न्यायिक हिरासत में हैं.
केस नंबर ईसीआईआर 5/2023 मामले में रिमांड पर लिए जाने के बाद ही जमानत की गुहार लगा सकेंगे. मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी. मामले में जेल में बंद राजेश राय एवं भरत प्रसाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया. साथ ही अगली पेशी की तारीख 26 सितंबर निर्धारित की गई है. मिली जानकारी के अनुसार अदालत अगली निर्धारित तारीख को छवि रंजन को चेशायर होम रोड जमीन फर्जीवाड़े में रिमांड कर सकती है. अदालत रिमांड पर लेने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करेगी.
बता दें कि ईडी ने इसी महीने मनी लाउंड्रिंग मामले में राजेश राय, भरत प्रसाद, विष्णु अग्रवाल 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इसमें छवि रंजन का नाम शामिल है.
वीरेंद्र के दो सहयोगी को नहीं मिली जमानत
मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई को सफेद करने के आरोपी नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है. ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आदेश सुनाया.
बता दें कि अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के पश्चात 15 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था. दोनों ने जमानत की गुहार लगाते हुए 8 सितंबर को अर्जी दाखिल की थी. दिल्ली से आए वकील ने जमानत अर्जी पर बहस की थी. बहस में कहा था कि दोनों पर मनी लाउंड्रिंग का आरोप निराधार है. वह मामले में निर्दोष है.
जमानत की सुविधा दी जाए. इसका विरोध ईडी के वकील शिव कुमार काका ने किया. कहा मामले में चार्जशीट दाखिल है. दोनों वीरेंद्र राम के अवैध कमाई को सफेद कर अन्य जगह निवेश में सहायता करता था. ईडी ने वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था. दोनों 23 जून से न्यायिक हिरासत में है.
