झारखंड हाईकोर्ट ने मुठभेड़ में युवक की मौत की फिर से जांच और परिजनों को पांच लाख मुआवजे का दिया आदेश

 
रांची (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार में 12 जून 2021 को पुलिस मुठभेड़ में ब्रह्मदेव सिंह की मौत के मामले की फिर से जांच करने और परिजनों को पांच लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।मृतक ब्रह्मदेव की पत्नी जीरामनी देवी ने इस मामले की सीबीआई जांच करने की गुहार लगाते हुए अदालत में याचिका दायर की थी।
सोमवार को इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों को जांच के लिए एक नई टीम गठित करने और तीन माह में जांच पूरी कर अदालत को सूचित करने को कहा है।
यह भी निर्देश दिया गया है कि नई जांच टीम में पूर्व के अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाए।
दरअसल, लातेहार जिला के गारू थाना अंतर्गत पिरी गांव के लोग 12 जून 2021 को हर साल की तरह सरहुल पर्व के लिए पारंपरिक शिकार करने घर से निकले थे।
इसी बीच सुरक्षाबलों ने उन पर गोलीबारी की। इसे नक्सल मुठभेड़ बताया गया। इसमें 24 वर्षीय ब्रह्मदेव सिंह की मौत हो गई।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि सुरक्षाबल की फायरिंग के दौरान ब्रह्मदेव सिंह सहित अन्य ग्रामीण हाथ उठाकर आवाज देते रहे कि वे लोग माओवादी नहीं हैं।
सुरक्षा बलों से ग्रामीण गोली नहीं चलाने की अपील करते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी।
इस मामले में पुलिस ने मृतक ब्रह्मदेव सिंह सहित 6 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
दूसरी तरफ ब्रह्मदेव सिंह की पत्नी जीरामनी देवी की शिकायत पर थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक साल बाद कोर्ट के आदेश पर गारू थाना पुलिस ने 5 मई 2022 को मामले में एफआईआर दर्ज की थी।


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