उत्तर प्रदेश: अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ को 2007 के उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी ठहराया गया

प्रयागराज: माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में उत्तर प्रदेश की प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया.
अदालत ने मामले में अतीक के भाई अशरफ को भी दोषी ठहराया था। कोर्ट में बहस चल रही है। कुछ देर पहले ही मामले के आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया.
पांच बार के विधायक और मामले के आरोपी अतीक अहमद को गुजरात से 24 घंटे से अधिक लंबी ड्राइव के बाद सोमवार को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया।
अहमद 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में आरोपी है। राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।


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