किशोरी को अपहृत कर दुष्कर्म करने वाले को मिली उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

जालौन। जनपद के कोंच क्षेत्र में बीते वर्ष 2016 में एक युवक ने किशोरी को अपहृत कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज हुई और फिर जांच पड़ताल में डाक्टरी रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि हुई।
न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद चली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सोमवार को दोषी पर 20 हजार का अर्थदंड लगाते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। इस फैसले पर पीड़ित पक्ष ने खुशी जाहिर की। वादी पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने सोमवार को बताया कि झांसी जिले के कस्बा मोंठ के मुहल्ला आजाद नगर निवासी आदर्श उर्फ बाबी ने कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का 24 मई 2016 को अपहरण कर लिया था। किशोरी के पिता ने काफी खोजबीन की लेकिन जब पता नहीं लगा तो घटना की शिकायत कोंच कोतवाली पुलिस से की।
पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया था और पुलिस ने जब किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया तो जांच में दुष्कर्म होने की पुष्टि हो गई थी। पुलिस ने पीडिता के पिता की तहरीर पर घटना के तीन दिन बाद आदर्श के विरुद्ध नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में तीन माह बाद नौ मई को आरोप पत्र दाखिल किया।
पास्को एक्ट कोर्ट में सात साल तक चली सुनवाई के दौरान गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। विशेष न्यायाधीश मुहम्मद आजाद ने साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आदर्श को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुना दी। इस फैसले से आदर्श के परिवारीजन दुखी थे वहीं पीड़ित पक्ष ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए यही सजा जरूरी थी।


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