पॉक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

फतेहपुर। आठ साल की बच्ची को हवश का शिकार बनाने वाले दुराचारी को मंगलवार मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अनन्य पास्को कोर्ट ने दोष सिद्ध अपराधी के ऊपर सात-सात साल की सजा के साथ 45 हजार रूपए का जुर्माना का आदेश दिया है। आदेश में मृत्युदंड को छोड़कर बाकी की सारी सजाएं साथ-साथ चलने की बात इंद्राज है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की आठ साल की लड़की को नौ जुलाई 2019 को पड़ोसी फारुख बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था। जहां बच्ची के साथ ज्यादती करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। यह राज तब खुला जब बच्ची की गुमशुदगी के तीसरे दिन पड़ोसी को बच्ची साथ ले जाते देखने वालों की बात से हुआ। पुलिस की मौजूदगी में बच्ची के शव को भूसे के ढेर के अंदर से निकाला गया था। जो कि बोरा में भरा था।
इस मामले में पुलिस ने चार सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। अनन्य पास्को कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान की अदालत में 14 गवाह पेश हुए। अदालत ने धारा 376 एबी व 302 आईपीसी के तहत मृत्यु दंड व 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। धारा 363 के तहत सात वर्ष की सजा और 10 हजार रूपए का जुर्माना व 201 आईपीसी के तहत सात वर्ष की सजा और 10 हजार रूपए का जुर्माना किया है।


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