दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की कैद, वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

उत्तराखंड | नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी चाचा को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी को बीस साल कठोर कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है.
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 13 नवंबर 2019 की सुबह रानीपुर क्षेत्र में पंद्रह साल की किशोरी को उसका रिश्ते का चाचा घर से स्कूल छोड़ने के बहाने बहला फुसलाकर ले गया था. स्कूल की छुट्टी के बाद पीड़िता घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की. पीड़िता के पिता ने बताया था कि आरोपी उनका रिश्तेदार है. घटना के करीब दिन के बाद पीड़िता बरामद हुई. पीड़िता ने परिजनों व पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन आरोपी उसे डरा धमकाकर अपने दोस्त के घर अफजलगढ़, बिजनौर यूपी ले गया था. नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश होने पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. रानीपुर पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर दुष्कर्म व पॉक्सो ऐक्ट में केस दर्ज कराया था. दोषी भारत को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है. सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए.
आर्थिक सहायता देने के दिए आदेशकोर्ट ने पीड़ित लड़की को निर्भया प्रकोष्ठ से अर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश दिए हैं.
विशेष कोर्ट का नजरिया

आरोपी पीड़िता का रिश्ते में चाचा होने के साथ घर में आश्रय लिया हुआ था. ऐसे में रिश्ते की मर्यादा को तार तार किया गया है. यौन शोषण गंभीर प्रकृति के साथ शारीरिक,मानसिक स्वास्थ्य,शैक्षिक, नैतिक,सामाजिक व भावात्मक विकास के लिए क्षति है. ऐसे में आरोपी को सख्त दंड दिया जाना न्यायसंगत है.


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