भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर धारा 144 लागू

असम : जिले के भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में तस्करी और माल के अवैध परिवहन को रोकने के लिए करीमगंज के जिला मजिस्ट्रेट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक 500 मीटर के दायरे में किसी को भी रहने की इजाजत नहीं है।

कुशियारा नदी की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी कोई व्यक्ति सूर्यास्त से सूर्योदय तक आवाजाही नहीं कर सकता। इसी तरह कुशियरा में मछली पकड़ने के लिए भी अंचलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त से सूर्योदय तक सीमा के 5 किमी के दायरे में चीनी, चावल, खाद्य तेल, केरोसिन आदि का परिवहन कार, पुशर, रिस्का से नहीं कर सकता है। 22 नवंबर यानी बुधवार से जारी यह आदेश जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दोबारा आदेश आने तक लागू रहेगा.


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