HC ने 24,000 रुपये जुर्माने को लेकर थिएटर की याचिका खारिज कर दी

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने रोहिणी थिएटर द्वारा फिल्मों के प्रदर्शन के लिए लाइसेंस में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के लिए थिएटर पर लगाए गए 24,000 रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।

थिएटर ने तमिलनाडु सिनेमा विनियमन अधिनियम, 1955 की धारा 8 के तहत निर्धारित समय और शर्तों के खिलाफ ‘वारिसु’, ‘थुनिवु’ और ‘पाथु थाला’ सहित फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया।

थिएटर की ओर से पेश वकील टी एम हरिहरन ने दलील दी कि एक सिनेमा थिएटर न केवल तमिलनाडु सिनेमा विनियमन अधिनियम, 1955 द्वारा नियंत्रित होता है, बल्कि टीएन दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 द्वारा भी नियंत्रित होता है।

वकील ने कहा, रोहिणी थिएटर तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत एक प्रतिष्ठान की परिभाषा के अंतर्गत आता है और वह अपने प्रतिष्ठान को 24 घंटे खुला रखने का हकदार है। वकील ने कहा, इसलिए थिएटर पर लगाया गया जुर्माना कानूनन गलत है और जुर्माने को रद्द करने की मांग की गई है।

राज्य के लोक अभियोजक (पीपी) हसन मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि गृह (सिनेमा) विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत सिनेमाघरों को निश्चित समय के भीतर केवल पांच शो प्रदर्शित करने की अनुमति है।

पीपी ने तर्क दिया कि थिएटर को सुबह 9 बजे से पहले या 1.30 बजे के बाद फिल्म प्रदर्शित करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक वर्तमान मामलों का सवाल है, रोहिणी थिएटर ने सुबह 4:00 बजे और अगले दिन दोपहर 1:00 बजे के बाद फिल्म का प्रदर्शन किया, इसलिए जुर्माना लगाया गया है।


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