
श्रीगंगानगर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करणपुर विधानसभा स्थगित चुनाव 2023 के मद्देनजर श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों को एवं राजनैतिक दलों को, अगर आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े है, तो वे फॉर्म सी-1 व सी-2 में तीन बार विज्ञापन देकर जानकारी साझा करेंगे। अब उनके लिये दूसरा व तीसरा अवसर शेष बचा है।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिये उन्हें फॉर्म सी-1 व सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करणपुर विधानसभा में चुनाव हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशन की समयावधि में दो अवसर शेष के अनुसार प्रकाशित व प्रसारित करवाना होगा। राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों को द्वितीय प्रकाशन 27 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2023 के बीच एवं तृतीय प्रकाशन 31 दिसम्बर 2023 से 3 जनवरी 2024 के मध्य प्रकाशित/प्रसारित करवाना होगा। ऐसे राज्य और स्थानीय स्तर के समाचार पत्र जिनका व्यापक प्रचार प्रसार हों, विहित सी-1 एवं सी-2 प्रारूप प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार उक्त संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय टीवी चैनल पर प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी। साथ ही प्रकाशन की तिथि को यथा समय एनकोर पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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