कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने के दोषी को सुनाई सजा

पाली। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को पाली पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास व 35 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि 27 नवंबर 2019 को एक व्यक्ति ने मारवाड़ जंक्शन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि आरोपी लक्ष्मण बावरी उसके घर गया और उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी से कहा कि तुम्हारे पिता ने पैसे मांगे हैं। तो मेरे साथ आओ. उसकी बातों पर विश्वास कर मेरी 17 वर्षीय बेटी पैसे लेकर उसके साथ बाइक पर चली गयी, लेकिन आरोपी उसे धोखे से सुरैता गांव के पास जंगल में ले गया, जहां डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र के सुरायता निवासी लक्ष्मण पुत्र हजारीराम बावरी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने आरोपी सुरैता निवासी 23 वर्षीय लक्ष्मण बावरी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 35,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।रमेश, सरवन राम, जितेंद्र सिंह, साइबर सेल के जय सिंह और प्रेम चौधरी।
