कटक : अवैध रूप से ट्रक जब्त करने पर उपभोक्ता आयोग ने फाइनेंसर पर ठोका 60 हजार रुपये का चालान

कटक, 31 जनवरी: एक बड़े फैसले में, कटक जिले के उपभोक्ता आयोग ने वित्त कंपनी पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने एक ट्रक को अवैध रूप से जब्त करने के लिए वित्तपोषित किया था।
जानकारी के मुताबिक, उपभोक्ता आयोग ने ट्रक की मालकिन मानिनी साहू को मुआवजे के तौर पर 60 हजार रुपए मैग्मा फाइनेंस कॉरपोरेशन को देने को कहा है.
इससे पहले, मानिनी साहू ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके ट्रक को फाइनेंसर मैग्मा फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा अवैध रूप से जब्त कर लिया गया था। शिकायत पर सुनवाई करते हुए, उपभोक्ता आयोग ने सितंबर 2022 में वित्त फर्म को साहू को 60,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस राशि में 10,000 रुपये मामले के खर्च के लिए और 50,000 रुपये मुआवजे के रूप में शामिल हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील बिचित्रा मोहन महापात्र केस की देखरेख कर रहे थे।


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