हाईकोर्ट ने को-ऑप को जारी किए गए 27L के रिकवरी नोटिस पर रोका

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले साल 12 दिसंबर को वक्फ बोर्ड द्वारा लालकुआं दुग्ध सहकारी समिति को जारी किए गए 27 लाख रुपये के वसूली नोटिस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने बोर्ड को मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 24 नवंबर तय की.
गौरतलब है कि जिस जमीन पर लालकुआं दुग्ध सहकारी भवन और डेयरी बनी है उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है।

मार्च 2015 में वक्फ ने 52,000 वर्ग मीटर जमीन पर दावा करते हुए सहकारी समिति को 29.25 लाख रुपये का नोटिस जारी किया था और समिति को यह राशि सरकार के पास जमा करने का आदेश दिया था।
इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने रकम तो जमा करा दी थी, लेकिन बोर्ड को निर्देश दिया था कि मामले की कार्यवाही पूरी होने तक रकम को हाथ न लगाया जाए।


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