संसदीय पैनल ने झूठे चुनावी हलफनामे की सजा को बढ़ाकर 2 साल करने का सुझाव दिया

एक संसदीय समिति ने शुक्रवार को कहा कि गलत चुनावी हलफनामा दायर करने की सजा को मौजूदा छह महीने से बढ़ाकर अधिकतम दो साल किया जाना चाहिए, लेकिन जुर्माना केवल असाधारण मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए, न कि छोटी त्रुटियों या अनजाने में हुई गलतियों के लिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के अनुसार, गलत हलफनामा दाखिल करने पर छह महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली कानून एवं कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए धारा 125ए के तहत सजा को बढ़ाकर अधिकतम दो साल की कैद और जुर्माना किया जाना चाहिए।
इसमें कहा गया है, “समिति का मानना है कि मौजूदा सजा, जो धारा 125ए के तहत केवल छह महीने है, अपर्याप्त है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सजा की गंभीरता अपराध की गंभीरता के आधार पर होनी चाहिए।” हालाँकि, जुर्माना केवल “असाधारण मामलों” में लगाया जाना चाहिए, न कि छोटी त्रुटियों या अनजाने में हुई गलतियों के लिए।
इसमें कहा गया है, “नए प्रावधान के तहत, झूठा हलफनामा जमा करना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाना चाहिए, और (आरपी) अधिनियम की धारा 100 की उप-धारा 1 (डी) (iv) के तहत चुनाव को अमान्य किया जा सकता है।”
धारा 100 चुनाव को शून्य घोषित करने के आधार से संबंधित है।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक