NRI मर्डर केस में कोर्ट ने मुख्य आयकर दोषी करार दिया

नामपल्ली सत्र न्यायालय ने जनवरी 2019 में एनआरआई व्यवसायी चिगृपति जयराम की हत्या के मामले में सोमवार को मुख्य आरोपी के राकेश रेड्डी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश के. कुशा ने रेड्डी को हत्या और क्रूरता से संबंधित आरोपों का दोषी पाया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि रेड्डी ने सबूतों की जांच और दलीलें सुनने के बाद साजिश रची और हत्या की। इसने तीन पुलिस अधिकारियों सहित अन्य 11 आरोपियों को बरी कर दिया।

अदालत नौ मार्च को सजा सुनाएगी। उनका शव आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नंदीगामा के पास एक कार में मिला था। हत्यारे शव के साथ कार को सड़क किनारे छोड़ गए थे। आरोप है कि वित्तीय लेन-देन के चलते व्यवसायी की हत्या की गयी है

पुलिस ने मामले में चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा करते हुए चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने रेड्डी और विशाल को ए 2 सहित 12 को आरोपी बनाया। पुलिस ने आरोपी सूची में तीन पुलिस अधिकारियों-तत्कालीन एसीपी इब्राहिमपटनम एस. मल्ला रेड्डी, इंस्पेक्टर श्रीनिवासुलु और रामबाबू को भी नामजद किया। पुलिस ने कहा कि उनकी सलाह पर ही मुख्य आरोपी ने जयराम के शव को नंदीगामा थाने की सीमा में स्थानांतरित कर दिया और इसे एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की।


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