चरस रखने के आरोपियों को कैद और जुर्माना

मंडी: अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश सुंदरनगर ने 144 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए पंजाब के दो आरोपियों को 8-8 महीने की कठोर कैद व 20-20 हजार रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाईं।
उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय शर्मा ने बताया कि 6 अगस्त 2012 को सुंदरनगर थाना के एएसआई शिव कुमार ने अपने साथियों के साथ नेशनल हाइवे पर सिनेमा चौक में नाकाबंदी के दौरान दो लोगों जितेंद्र पुत्र तिलक राज मोहल्ला मलकाना, अमृतसर रोड़ नजदीक संगम पैलेस कपूरथला पंजाब व हरजिंद्र सिंह पुत्र करतार चंद मकान नंबर 766 इंजन शैड मंजीत नगर वार्ड नंबर 36 लुधियाना को 144 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
इनके खिलाफ सुंदरनगर थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया गया। 10 गवाहों के ब्यान रिकार्ड किए गए तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष जज सुंदरनगर की अदालत ने दोनों को 8-8 महीने की कठोर कारावास व बीस बीस हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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