नोएडा में परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में लगाई गई धारा-144

दिल्ली एनसीआर: संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूपी UP JEE (P) 2023 के लिए नोएडा में बनाये गये परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा-144 लागू कर दी गयी है। परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा-144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

6 अगस्त तक UP JEE परीक्षा: जनपद में संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूपी जेईई (पी) UP JEE (P) 2023 का आयोजन किया जा रहा है। 2 अगस्त से शुरू हुई परीक्षा आगामी 6 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण व शुचितापूर्ण सम्पन्न कराने के मकसद से परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा-144 लागू कर दी गयी है।

परीक्षा केन्द्रों के आसपास न करें यह हरकत: UP JEE (P) 2023 के लिए बनाये गये परीक्षा केन्द्रों से 100 मीटर की दूरी के अंदर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित नहीं होगी। परीक्षा के दौरान केन्द्रों के आसपास तेज आवाज में म्यूजिक नहीं बजेगा। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिसर के अंदर, मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर व कोई अन्य उपकरण नहीं ले जाएगा।

परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में फोटो स्टेट मशीन संचालित नहीं होगी। कोई भी मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व अफवाहें नहीं फैलाएगा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने बताया कि धारा-144 का उल्लंघन करने पर भा. द. वि. की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।


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