JKSSB विवाद पर JK HC के फैसले के खिलाफ SC में याचिका

नई दिल्ली (एएनआई): जूनियर इंजीनियर (जल शक्ति विभाग) की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) से संबंधित जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सब-इंस्पेक्टर (गृह विभाग)।
याचिका अधिवक्ता युगंधरा पवार झा, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और अधिवक्ता सत्य सभरवाल द्वारा दायर की गई है।
जम्मू में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 10 मार्च, 2023 के फैसले और अंतिम आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, 10 मार्च को जम्मू में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले के गुण-दोष पर चर्चा किए बिना, अपीलों का निस्तारण किया और रिट याचिका को एकल-न्यायाधीश पीठ रिट कोर्ट में वापस भेज दिया। मामले को नए सिरे से तय करने और निर्देश दिया है कि 9 दिसंबर, 2022 का अंतरिम निर्देश लागू रहेगा।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड [JKSSB] जूनियर इंजीनियर (जल शक्ति विभाग) और सब-इंस्पेक्टर (गृह विभाग) की चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा, हालांकि, इसके परिणाम उच्च से अगले आदेशों की प्रतीक्षा करेंगे। अदालत। (एएनआई)


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