आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले उम्मीदवारों को देनी होगी लम्बित न्यायिक प्रकरणों की सम्पूण्र जानकारी

दौसा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2023 के अन्तर्गत राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी की वेबसाईट के साथ-साथ तीन बार टीवी चैनल्स, समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में आपराधिक पृष्ठ भूमि से संबंधित जानकारी प्रसारित व प्रकाशित करवानी होगी। जिसमें उम्मीदवार के लंबित कोर्ट प्रकरणों, संबंधित न्यायालय तथा प्रकरण नंबर की जानकारी शामिल होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि इसके साथ-साथ पार्टी को यह भी बताना होगा कि आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले व्यक्ति का ही उसके द्वारा चयन क्यों किया गया है। इसकी जानकारी एक स्थानीय और एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में देनी होगी। इसकी जानकारी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्वीटर पर भी देनी होगी। आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले उम्मीदवार के चयन के 48 घण्टों और नामांकन दाखिल करने के दो सप्ताह पूर्व यह जानकारी पार्टी द्वारा प्रकाशित करवाई जाएगी। पार्टी द्वारा यह जानकारी 72 घण्टों में आयोग को उपलब्ध करवानी होगी।


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