मतदान के दिन कारखानों में अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी

महासमुंद. विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान के दिन कारखानों में अवकाश दिये जाने संबंधी आदेश श्रम विभाग से जारी किया गया है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि कारखाना अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की नियत तिथि द्वितीय चरण शुक्रवार 17 नवम्बर 2023 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया है।

मतदान दिवस में ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिये मतदान समाप्ति के पूर्व 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान किया जाना है। उपरोक्त मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारी चाहे वे दैनिक वेतन भोगी/आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।