ब्रह्मपुरम में ठोस कचरा प्रबंधन का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

कोच्चि (एएनआई): केरल उच्च न्यायालय ने पाया है कि कोच्चि में ब्रह्मपुरम अपशिष्ट उपचार संयंत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी नियमों का उल्लंघन किया गया था।
अदालत ने कोच्चि नगर निगम को अनुबंध दस्तावेज़ पेश करने का आदेश दिया और सात साल की अवधि के दौरान कचरा प्रबंधन पर खर्च की गई राशि की जानकारी देने के लिए भी नागरिक निकाय को कहा।
उच्च न्यायालय ने एर्नाकुलम जिला कलेक्टर की भी आलोचना की कि जब ब्रह्मपुरम मामले पर विचार किया जा रहा था तो वे सीधे अदालत में नहीं आए। कलेक्टर वर्चुअली पेश हुए। हाईकोर्ट ने आलोचना की और कहा कि “यह बच्चों का खेल नहीं है”।
वहीं, स्थानीय स्वशासन सचिव ने कोर्ट को सूचित किया कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कोच्चि में वॉर रूम खोला जाएगा.
मामले में कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आलोचना की और बोर्ड से पूछा कि वह प्लांट संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा. बोर्ड ने अदालत को सूचित किया कि निगम को मुआवजा दिया जाएगा।
हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या मुआवजा देने और बैंक में जमा कराने से लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। अदालत ने यह भी माना कि ब्रह्मपुरम नाम सचमुच फिर से लिखा गया था।
जिला कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोच्चि नगर निगम सचिव और स्थानीय सरकार के सचिव के स्पष्टीकरण सुनने के बाद अदालत की प्रतिक्रिया आई।
उच्च न्यायालय ब्रह्मपुरम अपशिष्ट उपचार संयंत्र में आग लगने के संबंध में उसके द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रहा था। (एएनआई)


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