कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2006 में ड्यूटी पर नशे में पाए गए बीएमटीसी कंडक्टर के वेतन कटौती के जुर्माने को बरकरार रखा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) के एक कंडक्टर को दी गई सजा को बरकरार रखा है, जो 2006 में ड्यूटी पर नशे में पाया गया था।

न्यायमूर्ति ज्योति मुलिमानी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 5 अक्टूबर को बेंगलुरु में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दंड में संशोधन के खिलाफ बीएमटीसी याचिका में आदेश पारित किया।

2006 में यात्रियों ने शिकायत की थी कि कंडक्टर ने शराब पी रखी थी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था. चिकित्सीय जांच में पता चला कि वह नशे में था। 2008 में बीएमटीसी के अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उनके मूल वेतन को घटाकर न्यूनतम कर दिया। कंडक्टर ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष इस सजा का विरोध किया। 2014 में, ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच निष्पक्ष थी, लेकिन सजा को कुछ वेतन वृद्धि में कम कर दिया। इस संशोधन के खिलाफ बीएमटीसी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।


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