राष्ट्रगान ‘अपमान’ मामला: कोर्ट ने बंगाल सीएम के खिलाफ शिकायत खारिज की

मुंबई: यहां की एक अदालत ने 2021 में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि “कोई अपराध नहीं बनता”। भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के एक पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने एक शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2021 में उनकी मुंबई यात्रा के दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजाए जाने पर बनर्जी खड़े नहीं हुए थे।

गुप्ता ने बनर्जी पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया था और मांग की थी कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। शिकायत को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (मजगांव अदालत) एसबी काले ने खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं था.

सोमवार को सुनवाई में शामिल हुए एक वकील के अनुसार, अदालत ने शिकायत खारिज करते हुए कहा, बनर्जी के खिलाफ “कोई अपराध नहीं बनाया गया”। गुप्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को समन जारी किया था।

मजिस्ट्रेट ने उस समय कहा था कि शिकायत, गुप्ता के सत्यापन बयान और यूट्यूब पर वीडियो क्लिप से यह स्पष्ट है कि बनर्जी ने राष्ट्रगान गाया था और अचानक रुक गए और मंच छोड़ कर चले गए। इसमें कहा गया था कि प्रथम दृष्टया साबित हुआ कि आरोपी ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

मजिस्ट्रेट अदालत ने यह भी फैसला सुनाया था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही थीं।

हालाँकि, बनर्जी ने मजिस्ट्रेट की कार्यवाही के खिलाफ एक विशेष अदालत के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की। अभियोजन और बचाव दोनों को सुनने के बाद एक विशेष न्यायाधीश ने पिछले साल दिसंबर में बनर्जी के खिलाफ समन को रद्द कर दिया था और मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया था।

न्यायाधीश ने कहा था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा बनर्जी को समन जारी करना “उचित नहीं था”। विशेष अदालत ने कहा था कि उचित कदम यह होगा कि मामले को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश के साथ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया जाए।


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