नायडू की जमानत मामले की सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास निगम मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू द्वारा दायर मुख्य जमानत याचिका पर सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. सीआईडी के विशेष लोक अभियोजक विवेकानंद ने अदालत को बताया कि अतिरिक्त एजी पी सुधाकर रेड्डी उपस्थित होने में असमर्थ हैं. सुनवाई की और अधिक समय मांगा।

इसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। विशेष पीपी ने उच्च न्यायालय से सुनवाई 22 नवंबर तक स्थगित करने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि मामले में आगे स्थगन नहीं होगा। इस बीच, उच्च न्यायालय ने अमरावती आवंटित भूमि घोटाला मामले से संबंधित रद्दीकरण याचिकाओं में सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग करने वाली एपी सीआईडी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई भी 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

राज्य सीआईडी ने मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और पूर्व मंत्री पी नारायण को आरोपी बताया है। जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि रद्द याचिका की सुनवाई फिर से शुरू की जाए और नए साक्ष्यों पर विचार किया जाए। सीआईडी ने 2021 में वाईएसआरसीपी विधायक अल्ला रामकृष्ण रेड्डी की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया था, जिन्होंने मामले में नायडू और नारायण पर आरोप लगाया था। अमरावती असाइन्ड लैंड घोटाले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।


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