चरस तस्करी में दो आरोपियों को 12-12 साल की सजा

सिरोही। 8 वर्ष पूर्व चरस तस्करी के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस मामलात क्रम संख्या एक आबूरोड मोहित शर्मा ने सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक हसीब अहमद सिद्दीकी ने की पैरवी की। 17 मार्च 2015 को आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन में जीआरपी थाना आबूरोड पर ड्यूटी ऑफिसर जब्बरसिंह हेड कांस्टेबल को यात्रियों के कब्जे में लोहे का बड़ा बक्सा तीन बैग में संदेहजनक वस्तु का अंदेशा था। तलाशी में 10 किलो चरस पाई गई, जो लड्डू के रूप में बरामद हुई। दोनों यात्रियों यूसुफ हुसैन पुत्र हुसैन निवासी वेरावल तथा राजन कुकरेजा पुत्र नेहालचंद्र खत्री निवासी दिल्ली को माल की सप्लाई शंकर प्रसाद सुमन ने की थी। युसूफ हुसैन वह राजन कुकरेजा को दोष सिद्ध करते हुए 12-12 वर्षों के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। वहीं मामले में अभियुक्त शंकर प्रसाद सुमन फरार है।
