विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रदान किया जाना चाहिए

नई दिल्ली: केंद्र ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों से कहा है कि अगर उन्होंने एक साल में शेयर और शेयर बाजारों में अपने छह महीने के मूल वेतन से अधिक का निवेश किया है तो उसका ब्यौरा पेश करें. विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रदान किया जाना चाहिए।

20 मार्च को जारी आदेश के मुताबिक शेयर, सिक्योरिटीज और डिबेंचर को चल संपत्ति माना जाएगा। यदि इन व्यक्तिगत लेन-देन का मूल्य दो महीने के मूल वेतन से अधिक हो जाता है, तो उन्हें उस जानकारी का खुलासा करने के लिए भी कहा जाता है।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक