यूपी : 750 से अधिक निजी तकनीकी कॉलेजों को राहत, कोर्ट ने मंजूरी देने ,बढ़ाया समय

सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश में 750 से अधिक निजी तकनीकी संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने की कट-ऑफ तिथि बढ़ाने का आदेश देकर लगभग चार लाख छात्रों को राहत दी है।
 उत्तर प्रदेश तकनीकी संस्थान फाउंडेशन (यूपीटीआईएफ) ने शीर्ष अदालत का रुख किया और दावा किया कि 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार के आवेदनों पर शीर्ष अदालत द्वारा तय की गई समय सीमा 15 मई तक निर्णय नहीं लिया गया था। राज्य सरकारें हर साल 15 मई तक तकनीकी संस्थानों को मंजूरी देने या न देने पर निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने वकील अभिनव गौड़ की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया कि छात्र, यूपीटीआईएफ और निजी तकनीकी कॉलेजों को बिना किसी गलती के शैक्षणिक सत्र का नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश तकनीकी संस्थान फाउंडेशन की ओर से पेश सिंघवी ने संबद्धता प्रदान करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ाने का आग्रह किया।
उन्होंने यह भी कहा कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों और पाठ्यक्रमों के संबंध में काउंसलिंग के लिए 15 सितंबर के बाद एक महीने का समय दिया जाए।
संबद्धता विस्तार की अनुमति मिलने के बाद ही इस सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं की काउंसिलिंग शुरू होगी। 31 जुलाई तक कालेजों को संबद्धता दिए जाने की तिथि तय थी। एकेटीयू की ओर से इस तिथि को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है, ताकि कालेजों को संबद्धता विस्तार देकर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो सके।


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