गौहाटी HC ने परिवारों को 3 महीने के भीतर दरंगा रिजर्व फॉरेस्ट खाली करने का आदेश दिया

गुवाहाटी:  गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम के बक्सा जिले के दरंगा रिजर्व फॉरेस्ट में बसे परिवारों को तीन महीने के भीतर जमीन खाली करने का आदेश दिया है.
अदालत ने कहा है कि परिवार वर्षों से जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, और यदि वे दिए गए समय के भीतर इसे खाली करने में विफल रहते हैं, तो अधिकारी उन्हें बिना किसी नोटिस के बेदखल कर देंगे।
अदालत ने असम सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह परिवारों को उनके भोजन, पानी, आश्रय और पुनर्वास की व्यवस्था के बारे में कम से कम 30 दिन पहले सूचित करे।
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सरकार को भूमि आवंटन के लिए परिवारों के आवेदनों पर विचार करने और तीन महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए भी कहा गया है।
अदालत का आदेश 88 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद आया है जिसमें राज्य सरकार की ओर से उन्हें बेदखल करने की अवैध और मनमानी कार्रवाई का आरोप लगाया गया है।
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अदालत ने कहा कि सरकार को परिवारों को तीन महीने की अवधि के लिए आवश्यक भोजन, पानी, आश्रय और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी होंगी, भले ही वे अदालत द्वारा अनुमत समय के भीतर अपनी जमीन खाली कर दें।


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