एपी उच्च न्यायालय ने आईआरआर में नायडू की जमानत याचिका 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी, सीआईडी से गिरफ्तारी न करने को कहा

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इनर रिंग रोड मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले महीने की 7 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है. यह मामला अमरावती रिंग रोड के निर्माण से जुड़ा है। इससे पहले, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा था कि इस मामले के संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. कोर्ट ने अब सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए टाल दी है.

इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत में पीटी वारंट की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने एसीबी कोर्ट में कार्यवाही पर रोक 7 नवंबर तक बढ़ा दी है.
इस बीच, फाइबरनेट मामले में चंद्रबाबू नायडू की आज एसीबी कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जमानत की अवधि शुक्रवार तक बढ़ा दी है, जिसकी वजह से उनकी पेशी रुक गई है। सीआईडी ने भी कोर्ट में मेमो दाखिल कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार के लिए टाल दी है. इसी तरह कौशल विकास मामले को रद्द करने वाली नायडू की एसएलपी पर भी सुनवाई हुई और शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा.