ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने सिखों के पक्ष में फैसला सुनाया, एसजीपीसी प्रमुख ने की सराहना

 
अमृतसर (आईएएनएस)। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने शनिवार को सिखों के पांच धार्मिक प्रतीकों में से एक कृपाण से संबंधित मामले में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड हाईकोर्ट द्वारा सिखों के पक्ष में दिए गए फैसले का स्वागत किया।
हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि कृपाण पांच सिख ‘ककार’ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे अमृतधारी सिख हमेशा अपनी बॉडी (शरीर) पर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हरजिंदर सिंह धामी ने बयान में कहा कि यह अच्छा है कि क्वींसलैंड कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया में सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े इस मुद्दे को सिख समुदाय की भावनाओं के अनुरूप हल करके एक मिसाल कायम की है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि हर देश का सिख समुदाय दुनिया भर में सिखों से संबंधित मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड राज्य सरकार ने एक भेदभावपूर्ण कानून के तहत सिख छात्रों के स्कूलों में कृपाण पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया के सिख समुदाय ने अदालत में चुनौती दी थी।
इस मामले में, अदालत ने नस्लीय भेदभाव अधिनियम के तहत स्कूल में सिख ‘कृपाण’ पर प्रतिबंध को असंवैधानिक करार देते हुए पलट दिया है, जिसके साथ अब दीक्षांत सिख छात्र अपने विश्वास के आचरण के अनुसार ‘कृपाण’ पहन सकेंगे।


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