चैक बाऊंस के आरोपी को 4 माह की कैद व 6 लाख रुपए जुर्माना

मंडी। चैक बाऊंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 4 माह का साधारण कारावास और 6 लाख रुपए हर्जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी द्वारा जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 के न्यायालय ने यह सजा औट तहसील के टकोली निवासी श्याम लाल पुत्र ज्ञान चंद की शिकायत पर नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट अधिनियम की धारा 138 के तहत चैक बाऊंस का अभियोग साबित होने पर औट तहसील के किगस, पनारसा निवासी पूरब राम पुत्र शिव राम को सुनाई है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार आरोपी पूरब ने विधिक देनदारी के तहत शिकायतकर्ता को साढ़े 3 लाख रुपए का एक चैक जारी किया था।

शिकायतकर्ता ने जब चैक को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाऊंस हो गया था। इस पर शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता लोकेंद्र कुटलैहड़ियां के माध्यम से 15 दिनों का कानूनी नोटिस आरोपी को जारी करके राशि अदा करने को कहा था लेकिन इसके बावजूद भी राशि अदा न कर पाने पर शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर कर अभियोग चलाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों से आरोपी के खिलाफ चैक बाऊंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है, जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।