त्रिपुरा में कम होती सजा दर, कमजोर जांच और आरोपपत्र का नतीजा

खराब जांच और अदालतों में पुलिस द्वारा दायर कमजोर आरोप-पत्रों के कारण राज्य में सजा की दर एक बार फिर कम हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट से राज्य में घटती सजा दर का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर सजा की औसत दर 57 फीसदी है जबकि त्रिपुरा में यही दर महज 33.8 फीसदी है. अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सज़ा की दर त्रिपुरा की तुलना में बहुत अधिक है। राज्य में कई अपराध या तो पता ही नहीं चल पाते या उनमें शामिल अपराधी दोषपूर्ण जांच या कमजोर आरोप-पत्रों में कमियों के कारण बरी होने में कामयाब हो जाते हैं।
मामला इस तथ्य से साबित होता है कि अक्टूबर 2017 में बीएसएफ की 145वीं बटालियन के तत्कालीन कार्यवाहक कमांडेंट दीपक कुमार मंडल को सोनामुरा उपमंडल के अंतर्गत बलेरधेपा इलाके में एक पशु-तस्कर पिकअप वैन ने टक्कर मार दी थी। उन्हें हवाई जहाज से कलकत्ता ले जाना पड़ा था। लेकिन गंभीर चोटें लगने के कारण उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। लेकिन इस जघन्य अपराध के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। दूसरा उल्लेखनीय मामला कलमचौरा थाने के दुर्गा कुमार ह्रंगखावल का था. नवंबर 2019 में जब वह गश्त ड्यूटी पर थे तो दुर्गा कुमार ह्रांगखावल को एक दवा ले जाने वाले वाहन ने कुचल दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इस मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी, लेकिन हाल ही में सबूतों के अभाव में मामले के सभी सात आरोपियों को सोनामुरा के जिला और सत्र न्यायाधीश को बरी करना पड़ा। दरअसल न्यायाधीश ने अपने अंतिम बरी आदेश में मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच की घटिया प्रकृति के बारे में एक टिप्पणी की। अदालत के सूत्रों ने कहा कि अगर पुलिस और सुरक्षा बल के सदस्य के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम लोग पुलिस जांच से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।


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