तेलंगाना HC ने पूर्व विधायक ई. रवींद्र रेड्डी के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द कर दिया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2018 के चुनावों में टीआरएस (अब बीआरएस) के लिए वोट करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को कथित रूप से प्रेरित करने के लिए येल्लारेड्डी के पूर्व विधायक ई. रवींद्र रेड्डी के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।
यह मामला भारत के चुनाव आयोग के आदेश पर दायर किया गया था जब रवींद्र रेड्डी टीआरएस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए। जाजला सुरेंद्र ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता लेकिन बाद में वह बीआरएस में शामिल हो गए।
रवींद्र रेड्डी ने कथित तौर पर एसएचजी सदस्यों को उनके लिए वोट करने पर 5 लाख रुपये की पेशकश की, और घटना का एक कथित वीडियो उस समय व्यापक रूप से साझा किया गया था। उन पर आईपीसी की धारा 171 (ई) के तहत चुनावी अपराध करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, जो रिश्वतखोरी से संबंधित है।
रवींद्र रेड्डी ने मामले को रद्द करने के लिए 2022 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने मामले के विवरण पर गौर करने के बाद पाया कि कथित वीडियो क्लिपिंग की तारीख, 27 सितंबर, 2018 को चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। चुनाव कार्यक्रम 7 अक्टूबर, 2018 को जारी किया गया था और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 12 अक्टूबर थी।


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