हाई कोर्ट के आदेश, कारोबारी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाए पुलिस

शिमला। पालमपुर के कारोबारी को धमकी के मामले में सुनवाई के पश्चात हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एसपी शिमला और कांगड़ा को आदेश दिए कि वे शिकायतकर्ता को उचित सुरक्षा मुहैया करवाएं। पिछली सुनवाई को कोर्ट ने इस मामले में एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हैरानी जताई की इस मामले में जान को खतरे जैसे गंभीर आरोप लगाने वाले पीडि़त की प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं की गई, जबकि प्रार्थी के आरोपों से खुद को पीडि़त समझने वाले की तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।

कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी ने गंभीर आरोप लगाते हुए गैंगस्टर से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात कही है, फिर भी उसके लगाए आरोपों पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जबकि मानहानि के आरोप लगाने वाले की तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। अब कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित की है। इससे पहले प्रदेश हाई कोर्ट में डीएसपी ज्वालाजी की हिदायत पर मौजूद महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की शिकायत पर गुरुवार को ही कांगड़ा जिला में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।


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