महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 29 अगस्त को

जगदलपुर। कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी विजय दयाराम के. द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 23(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिक निगम जगदलपुर महापौर सफीरा साहू के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव का सम्मिलन आहूत किया गया है। सम्मिलन 29 अगस्त को दोपहर 3 बजे जिला कार्यालय के प्रेरणा हाॅल में होगी।

वही सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के निर्देश के परिपालन में कलेक्टोरेट में जिला स्थापना अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रेस विज्ञाप्ति 26 मई 2023 द्वारा जारी किया गया था। इस हेतु जिला स्तरीय भर्ती हेतु गठित चयन समिति द्वारा प्रोसेस सर्वर, फर्राश एवं अर्दली के रिक्त पदों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की कम्यूटराईज्ड सूची का अवलोकन उपरांत दावा-आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदित सूची का प्रकाशन किया गया है। अभ्यर्थी जिले की वेबसाईटbaster.gov.inएवं जिला कार्यालय के सूचना पटल पर उक्त सूची का अवलोकन कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को सूची में दर्शित प्रविष्टियों के संबंध में किसी प्रकार की दावा-आपत्ति हो तो वे पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही 31 अगस्त 2023 को दोपहर 2 बजे तक जिला कार्यालय जगदलपुर में अपना अभ्यावेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। कोरियर अथवा अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा। उक्त नियत तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।


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