अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली: अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ आज सुनवाई करेगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ याचिकाओं पर दलीलें सुन रही है। मालूम हो कि अनुच्छेद 370 को हटाया गया और दो केंद्र शासित प्रदेश बनाये गये. हालाँकि, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए कुछ याचिकाएँ दायर की गई हैं। उस बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत मौजूद थे. याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने बहस की. यह एक ऐतिहासिक जांच होगी. उन्होंने कहा कि कोर्ट 6 अगस्त 2019 को हुई ऐतिहासिक गलती का विश्लेषण करेगा. उन्होंने कहा कि इस मामले में दलीलें सुनने में अदालत को पांच साल लग गए और पांच साल से जम्मू-कश्मीर में कोई सरकार नहीं है. सिब्बल को मामले में अपनी दलीलें पेश करने के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया था। सिब्बल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उनकी दलीलों में उस राज्य का इतिहास सुनाई देता है. इस मामले में सुनवाई कई दिनों तक चलने की संभावना है. अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाने पर कोर्ट में फिलहाल 20 याचिकाएं लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की. इस मामले में याचिकाकर्ताओं में वकील एमएल शर्मा, कश्मीर के वकील शाकिर शब्बीर, एमपी अकबर लोन, जस्टिस मसूदी, राधा कुमार, पूर्व जनरल अशोक मेहता, पूर्व आईएएस तैयबजी, अमिताभ पांडे और गोपाल पिल्लई शामिल हैं।


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