उदयपुर चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा

राजस्थान : पहचान के व्यक्ति से 5 लाख रुपए उधार लेकर वापस नहीं चुकाने और चेक बाउंस के मामले कोर्ट ने आरोपी को एक साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
प्रकरण के अनुसार न्यू जोधपुर डेयरी, बसंत विहार, सेक्टर-5 निवासी सुनील पुत्र बाबूलाल सोलंकी ने कोर्ट में परिवाद दिया। इसमें बताया था कि झामर कोटड़ा रोड़, एकलिंगपुरा निवासी पन्नालाल पुत्र नारायणलाल डांगी से उसकी दोस्ती थी। पन्नालाल ने उससे 5 लाख रुपए उधार लिए और बदले में चेक दिया। समय पर राशि नहीं चुकाने पर उसने बैंक में चेक डाला, जो 16 अगस्त, 2018 को बाउंस हो गया। सुनील ने नोटिस भेजा, जिसे पन्नालाल ने नहीं लिया। पन्नालाल के खिलाफ 10 जनवरी, 2019 को कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एनआई एक्ट केसेज-1 कोर्ट की जज मीनाक्षी चौधरी ने पन्नालाल को दोषी करार दिया और एनआई एक्ट की धारा 138 में एक साल कैद व 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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