कंपनियां बायोमास बिजली खरीदने के लिए बाध्य नहीं, बिहार डिस्टिलरीज एंड बोटलर्स प्रा लि.

पटना न्यूज़: बिहार डिस्टिलरीज एंड बोटलर्स प्रा लि. (बीडीबीएल) को बिजली की बिक्री के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी से संपर्क करना होगा. मिली जानकारी के अनुसार बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने कहा है कि बिजली कंपनियां सूबे में बीडीबीएल द्वारा उत्पादित बायोमास बिजली खरीद के लिए बाध्य नहीं हैं.

इसकी सहमति के लिए उनको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी से संपर्क करना होगा. आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य एससी चौरसिया ने इसके साथ ही बीडीडीएल की याचिका को अस्वीकृत कर दिया. जानकारी के अनुसार बीडीडीएल ने आयोग में याचिका दायर कर कहा था कि उनके द्वारा चावल की भूसी व कृषि अपशिष्ट से 10.6 मेगावाट बायोमास बिजली का उत्पादन किया जा रहा है. इसमें से आठ मेगावाट बिजली पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा लंबी अवधि तक के लिए खरीदने को लेकर समझौता करने का आदेश देने की मांग की गयी थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने अपना फैसला सुनाया है.


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