रिटायर्ड एसडीओ रोशन लाल हत्याकांड में 11 दोषी करार

रेवाड़ी: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने बिजली निगम के रिटायर्ड एसडीओ रोशन लाल हत्याकांड में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषियों को को सजा सुनाई जाएगी.
हत्याकांड को 3 वर्ष पूर्व शहर के मोहल्ला हंसनगर में रह रहे रिटायर्ड एसडीओ रोशन लाल के घर में 31 दिसंबर की रात को डकैती डालते समय अंजाम दिया गया था. बदमाशों ने उनकी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया था. विदित हो कि एक दर्जन बदमाश रोशनलाल के घर की दीवार फांद कर अंदर घुसे और रोशन लाल व उनकी पत्नी को बंधक बना लिया. रोशन लाल की हत्या कर दी. बदमाश घर से 3 लाख रुपये की नगदी व लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए. रामपुरा थाना पुलिस ने जांच पड़ताल में आरोपियों की रेवाड़ी की खड्डा बस्ती के रिंकू उर्फ कालिया, गांव रामपुरा के रवि उर्फ मतलू व सचिन उर्फ कपिल, दिल्ली नरेला के बीकानेर के हारून उर्फ समीर, सुलेमान नगर के महेश उर्फ टोडा, सुलतानपुरी के अर्जुन व सूरज, पानीपत के गांव सिवाह के आरिफ, जुबेदा, सोनिया, अशलम व विक्की उर्फ सोनू की पहचान हुई थी. पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया था. तभी से यह मामला उपरोक्त अदालत में लंबित चला आ रहा था.

शहर के शास्त्रत्त नगर में घर में घुस एक महिला व उसकी बेटी पर पड़ोसियों ने हमला कर घायल कर दिया. रामपुरा थाना पुलिस को दी शिकायत में शास्त्रत्त्ी नगर की ज्योति कुमारी ने बताया कि 16 को जब वह घर पर थी, तो उसकी पड़ोसन महिला, उसका पुत्र व पुत्रवधू घर में घुस गए और मुझसे मारपीट शुरू कर दी.