विधायक अयोग्यता मामला: वनमा वेंकटेश्वर राव को SC से राहत

हैदराबाद: बीआरएस पार्टी कोठागुडेम के विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विधायक पद से अयोग्य ठहराने वाले तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. प्रतिवादियों को 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया. आगे की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। 25 जुलाई को, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक फैसला जारी कर वनामा के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इसमें कहा गया कि उनका चुनाव अवैध था क्योंकि उन्होंने चुनावी हलफनामे में गलत विवरण प्रस्तुत किया था। इसके अलावा रु. 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया. जलागम वेंकटराव 12 दिसंबर, 2018 से कोठागुडेम विधायक बने रहेंगे। इस संदर्भ में, वनामा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले चुनाव में कांग्रेस से जीते वनामा बाद में बीआरएस में शामिल हो गए।


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