प्रकृति-बाबूसन विवाद: उड़ीसा हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

कटक: उड़ीसा हाई कोर्ट ने सोमवार को बाबूशान की पत्नी, ससुर के खिलाफ प्रकृति मिश्रा द्वारा दायर मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
उड़िया फिल्म अभिनेत्री प्रकृति मिश्रा ने 23 अगस्त, 2022 को उड़ीसा उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें भुवनेश्वर की 23 जुलाई की घटना में पहले दर्ज की गई प्राथमिकी पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था।
गौरतलब है कि कृष्णाप्रिया मिश्रा ने भुवनेश्वर के खारवेल नगर पुलिस स्टेशन में अभिनेता बाबूसन की पत्नी तृप्ति सतपथी और ससुर ललित सतपथी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बाबूसन की पत्नी तृप्ति द्वारा प्रकृति मिश्रा पर हमले के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए यह शिकायत दर्ज कराई थी।
प्रकृति मिश्रा के वकील ब्योमकेश त्रिपाठी ने कहा कि 23 जुलाई की घटना के बाद कार्रवाई के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी है. कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक न्याय नहीं किया है। हालांकि कई आरोप हैं कि पुलिस ने सभी उचित धाराएं नहीं लगाई हैं, उन्होंने कहा। मामले में गृह सचिव, पुलिस आयुक्त, भुवनेश्वर डीसीपी और खारवेल नगर आईआईसी को पक्षकार बनाया गया है।
गौरतलब है कि 23 जुलाई को उड़िया अभिनेता बाबूसन मोहंती, उनकी पत्नी और सह-कलाकार प्रकृति मिश्रा के बीच भुवनेश्वर की एक व्यस्त सड़क पर झगड़ा हो गया और वीडियो वायरल हो गया। तृप्ति ने प्रकृति को ऑटो में चढ़ने से भी रोका और उस पर अपने परिवार को बर्बाद करने का आरोप लगाया, जबकि प्रकृति ने संकेत दिया कि तृप्ति ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है।
घटना के कुछ घंटों बाद एक्ट्रेस प्रकृति की मां कृष्णाप्रिया मिश्रा ने खारवेल नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. जब फिल्मों की बात आती है, तो बाबूशान को हाल ही में उड़िया फिल्म “प्रेमम” में प्रकृति के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए देखा गया था।
