ऑनर किलिंग में दोष सिद्ध ताऊ को आजीवन कारावास

चित्रकूट। शादी तय होने के बाद गांव के दूसरे युवक के साथ चले जाने पर भतीजी के आनर किलिंग मामले में दोषसिद्ध ताऊ को जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा दी है। इसको 13 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 31 जनवरी 2020 को ओरा गांव के निवासी गया प्रसाद ने पहाड़ी थाने में अपने बड़े भाई चुन्नू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया था कि उसने अपनी बेटी आशा उर्फ निराशा देवी की शादी विजयीपुर खागा (फतेहपुर) में तय की थी लेकिन निराशा वहां शादी नहीं करना चाहती थी।
इससे वह गांव के ही एक युवक के साथ 26 जनवरी 2020 को चली गई थी। चुन्नू ने निराशा को समझाने का प्रयास किया। उसके जिद पर अड़े रहने के कारण चुन्नू ने 31 जनवरी 2020 की सुबह घर में ही निराशा को मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को तमंचा समेत गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने बुधवार को निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध ताऊ चुन्नू को आजीवन कारावास की सजा दी। उसको 13 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।


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